केंद्र सरकार के नए आदेश के अनुसार पेट्रोल पंपों और हवाई अड्डों पर 500 रुपये के पुराने नोट अब दो दिसंबर तक ही स्वीकार किये जायेंगे. पहले यह समय सीमा 15 दिसंबर तक थी. सरकार ने लगभग दो हफ्ते पहले ही इन पर रोक लगाने का निर्णय लिया.
सरकारी अधिसूचना के अनुसार तीन दिसंबर 2016 से सरकारी पेट्रोलियम कंपनी के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल, डीजल और गैस आदि खरीदने में पुराने 500 रुपये के नोट स्वीकार नहीं किये जायेंगे. इसके अलावा हवाईअड्डों की खिड़की पर हवाई यात्रा हेतु तीन दिसंबर से पुराने नोट स्वीकार नहीं किये जायेंगे.
जहाँ 500 रुपये के नोट बंद-
- राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल भुगतान में भी तीन दिसंबर से 500 रुपये के पुराने नोट स्वीकार नहीं किये जायेंगे.
- पूर्व में सरकार ने तीन दिसंबर के बाद 15 दिसंबर तक केवल 500 रुपये के नोट ही स्वीकार किये जाने के आदेश पारित किए थे.
- नए आदेश के अनुसार दो दिसंबर के बाद टोल भुगतान में 500, 1000 रुपये के पुराने नोट स्वीकार नहीं किये जायेंगे.
- 1000 के नोटों पर सरकार पहले ही पूरी तरह बैन लग चुकी है. इन्हें केवल बैंकों में ही जमा कराया जा सकता है.
जहाँ 500 रुपये के नोट स्वीकार्य-
- केंद्र सरकार के नवीनतम आदेश के अनुसार सरकारी अस्पतालों, मेडिकल स्टोर, बिजली, पानी के बिल का भुगतान, रेलवे टिकट खरीदने, मेट्रो टिकट, रेलवे कैटरिंग तथा सार्वजनिक क्षेत्र के परिवहन निगम की बसों में यात्रा के लिये टिकट खरीदने में पुराने 500 रुपये के नोट 15 दिसंबर तक स्वीकार किये जायेंगे.
- इसके अलावा स्मारकों के टिकट, दूध केंद्र, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शवदाह गृह और कब्रिस्तान, स्थानीय निकायों के पेंडिंग बिल या टैक्स, कोर्ट फीस और सहकारी स्टोर पर बंद हो चुके 500 रुपये के पुराने नोट चलाने की इजाजत दी गयी है.
निर्णय का कारण-
- सरकार का कहना है कि कुछ लोग इस छूट का फायदा उठाकर अपना काला धन सफेद कर रहे हैं.
- सरकार ने इन सुविधाओं में पुराने नोट का इस्तेमाल करते हुये कालेधन को निकाले जाने की रिपोर्टें मिलने के बाद यह कदम उठाया है.
- बैंकों में 500 और 1000 के पुराने नोट जमा करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर ही रहेगी, इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.
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