18 अप्रैल 2016 को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में बनाए और बेचे जाने वाली शराब की हर बोतल पर होलोग्राम लगाना अनिवार्य करने का फैसला किया. नकली शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया गया.
सरकार ने यह फैसला किया है कि बोतलों पर पॉलिएस्टर बेस वाला ट्रैक और ट्रेसहोलोग्राम चिपकाया जाएगा. होलोग्राम एक मोबाइल एप्प से जुड़ा होगा और उपभोक्ताओं को शराब के असली और नकली होने के बारे में जानकारी देगा.
महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्यों से सस्ती शराब लाने की वजह से राज्य को राजस्व में होने वाले नुकसान से बचाने में भी यह तकनीक मदद करेगी.
सरकार अभी मुफ्त मोबाइल एप्प को विकसित करने में लगी है. इस एप्प को होलोग्राम के संपर्क में लाए जाने पर यह एप्प शराब, वाइन, देशी शराब, भारत में बनी विदेशी शराब असली है या नकली के बारे में बताने के लिए तुरंत एक हरा या लाल निशान दिखाएगा.
अगर कोई शराब की बोतल को मोबाइल एप्प के सामने रखेगा तो शराब का असली उत्पाद होने पर एप्प हरा निशान दिखाएगा. लाल निशान दिखाने का मतलब होगा कि उत्पाद नकली है.
महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला 1 जुलाई 2016 या 1 अगस्त 2016 से लागू हो सकता है. यह फैसला पिछले वर्ष मलवानी में हुए हादसे को ध्यान में रखते हुए किया गया है. उस हादसे में नकली शराब का सेवन करने वाले करीब 100 लोगों की मौत हो गई थी.
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