रिजर्व बैंक ने 'अपने ग्राहकों को जानो' (केवाईसी) नियमों पर जारी नियामक दिशा-निर्देशों के उल्लंघन मामले में जुलाई 2016 के चौथे सप्ताह में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के 13 बैंकों पर कुल 27 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. साथ ही इस दिशा में भारतीय स्टेट बैंक समेत आठ बैंकों को कड़ी फटकार लगाते हुए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.
बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत केंद्रीय बैंक द्वारा केवाईसी नियमों पर समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जाते रहें. इनके उल्लंघन के मामले में 13 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है.
13 बैंक पर लगाया गया जुर्माना:
• बैंक ऑफ बड़ौदा पर 5 करोड़ रुपये
• पंजाब नेशनल बैंक पर 3 करोड़
• सिंडिकेट बैंक पर 3 करोड़
• यूको बैंक पर 2 करोड़
• एचडीएफसी बैंक पर 2 करोड़
• इलाहाबाद बैंक पर 2 करोड़
• केनरा बैंक पर 2 करोड़
• इंडसइंड बैंक पर 2 करोड़
• एसबीबीजे पर 2 करोड़
• बैंक आफ इंडिया पर 1 करोड़
• कॉर्पोरेशन बैंक पर 1 करोड़
• आरबीएल बैंक पर 1 करोड़ तथा
• एसबीएम पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
रिजर्व बैंक ने इनके अलावा आठ अन्य बैंकों- एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ओबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एसबीआई तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को सलाह दी गई है कि वे केवाईसी जरूरत और फेमा प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करें और उचित उपाय स्थापित करते हुए समय-समय पर इनकी समीक्षा करें.
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