न्यायिक कार्यो के प्रभावी प्रशासन तथा देशभर में अदालतों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 02 अगस्त 2018 को नये दिशा-निर्देश जारी किए.
इनमें कोर्ट मास्टर्स के रूप में प्रबंधन पेशेवरों की नियुक्ति भी शामिल है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविल्कर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि अच्छा बुनियादी ढांचा मजबूत और स्थायी न्यायिक प्रणाली के लिए बेहद जरूरी है.
कोर्ट मैनेजर
• सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि व्यावसायिक रूप से योग्य कोर्ट मैनेजर को न्यायिक जिलों में अदालत प्रशासन में सहायता के लिए नियुक्त किया जाएगा बशर्ते उनके पास एमबीए की डिग्री हो.
• कोर्ट मैनेजर का कार्य अदालत प्रबंधन प्रणाली में कमजोरियों की पहचान करने में मदद करना है तथा इन्हें सुधारने में व्यावहारिक कदम उठाये जाने के लिए सिफारिश करना है.
• कोर्ट मैनेजर के रूप में कार्यरत व्यक्ति की सेवाओं को राज्य सरकार द्वारा नियमित किया जाना चाहिए क्योंकि सुचारु प्रशासनिक सेटअप के लिए इनकी सहायता आवश्यक है.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
• अदालती प्रशासन की सहायता के लिए न्यायिक जिलों में कोर्ट मैनेजर नियुक्त किए जाने चाहिए जिनके पास एमबीए की डिग्री हो.
• शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एक समिति बनाने का निर्देश दिया जो इस विकास की योजना बनाएगी.
• इन समितियों में कानून विभाग के सचिव और संबंधित हाई कोर्ट के अधिकारी शामिल होंगे.
• सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालती परिसरों के बुनियादी ढांचे का स्तर बढ़ाना समय की जरूरत है. 21वीं सदी में यह अदालतों की बुनियादी आवश्यकता है.
• पीठ ने सभी राज्यों को देशभर की अदालतों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का आदेश दिया.
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