रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट बुकिंग हेतु आधार कार्ड की अनिवार्यता में छूट प्रदान की घोषणा की है. रेल मंत्री की घोषणा के अनुसार अब ट्रेन बुकिंग हतु उन्हें आधार कार्ड देने की जरुरत नहीं होगी.
भारतीय रेलवे ने इसके लिए आधार डिटेल की मदद से वरिष्ठ नागरिकों के प्री-वेरिफिकेशन के माध्यम से डेटाबेस बनाने की प्रक्रिया शुरू की है.वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन में यात्रा करते समय टिकट पर मिलने वाली छूट हेतु भी आधार कार्ड देने की आवश्यकता नहीं है.
रेल मंत्री के अनुसार सीनियर सिटीजन के नाम पर टिकट में छूट लेने हेतु धांधली की जाती है. इस धांधली को रोकने के लिए रेलवे प्री-वेरिफिकेशन प्रोसेस तैयार कर रही है. यानि अब बिना आधार कार्ड भी वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट में छूट प्रदान की जाएगी.
आधार कार्ड-
- आधार कार्ड केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है.
- आधार कार्ड में 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भाविपप्रा) जारी करता है.
- 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या भारत में कहीं भी, व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होगा.
- भारतीय डाक द्वारा प्राप्त और यू.आई.डी.ए.आई. की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया ई-आधार दोनों ही समान रूप से मान्य हैं.
- कोई भी भारतीय नागरिक आधार हेतु नामांकन करवा सकता है, आवश्यक यह है कि वह भारत का निवासी हो और यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करता हो.
- प्रत्येक व्यक्ति केवल एक बार नामांकन करवा सकता है.
- नामांकन निशुल्क है.
- आधार कार्ड एक पहचान पत्र मात्र है तथा यह नागरिकता का प्रमाणपत्र नहीं है.
आधार कार्ड के लाभ-
- आधार संख्या के माध्यम से व्यक्ति को बैंकिंग, मोबाईल फोन कनेक्शन और सरकारी व गैर-सरकारी सेवाओं की सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा.
- आधार संख्या के माध्यम से किफायती तरीके व सरलता के साथ ऑनलाइन विधि सत्यापन किय जा सकता है.
- आधार कार्ड सरकारी एवं निजी डाटाबेस में से डुप्लिेकेट एवं नकली पहचान को बड़ी संख्या में समाप्त करने का केंद्र सरकार का अनूठा एव ठोस प्रयास है.
- आधार कार्ड की संख्या क्रम-रहित (रैण्डम) उत्पन्न संख्या जो किसी भी जाति, पंथ, मजहब एवं भौगोलिक क्षेत्र आदि के वर्गीकरण पर आधारित नहीं है.
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