केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों (telecom companies) को अंतराष्ट्रीय कॉल और मैसेज को दो साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सामान्य दूरसंचार नेटवर्क के साथ ही इंटरनेट के माध्यम से विदेश से की जाने वाली कॉल, सैटेलाइट फोन कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल तथा संदेशों को कम-से-कम दो साल के लिए सुरक्षित (Store) रखने को अनिवार्य कर दिया है.
दूरसंचार विभाग (Telecom Department) की ओर से जारी एक परिपत्र में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं हेतु अंतरराष्ट्रीय कॉल एवं संदेशों को अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखने के बारे में आदेश जारी किया गया है. यह कदम दूरसंचार विभाग ने गत दिसंबर में एकीकृत लाइसेंस (Unified Licence) में किए गए संशोधन (Amendment) के बाद उठाया है.
यह कदम क्यों उठाया गया?
दूरसंचार विभाग ने यह कदम गत दिसंबर (last December) में एकीकृत लाइसेंस में किए गए संशोधन के बाद उठाया है. इस संशोधन में कॉल डेटा रिकॉर्ड के अतिरिक्त इंटरनेट ब्योरे को दो साल के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य किया गया था.
पहले कितने साल के लिए लागू हुआ था प्रावधान?
यह प्रावधान पहले केवल एक साल के लिए ही लागू था. आपको बता दें कि एकीकृत लाइसेंस धारक कंपनियों में भारती एयरटेल (Bharti Airtel), रिलायंस जियो (Reliance Jio), वोडाफोन जियो और बीएसएनएल (BSNL) हैं. वे अपने ग्राहकों को सैटेलाइट फोन (satellite phone) सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती हैं.
डेटा दो साल के लिए रिकॉर्ड रखना होगा
विभाग की ओर से जारी इस परिपत्र के अनुसार, लाइसेंसधारक कंपनियों को कॉल डेटा रिकॉर्ड (Call Data Records), आईपी रिकॉर्ड (IP record) और सभी वाणिज्यिक रिकॉर्ड (commercial records) कम-से-कम दो साल के लिए स्टोर करने होंगे, जिससे कि सरकार सुरक्षा कारणों से उनकी जांच कर सकें. दो साल की समय पूरा होने के बाद कंपनियां इस आंकड़े को नष्ट कर सकती हैं, लेकिन किसी खास मामले में कोई निर्देश न दिया गया हो.
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