टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 23 नवम्बर 2018 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से - भारतीय सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा परिषद और डब्ल्यूसीडी मंत्रालय शामिल हैं.
कैबिनेट ने भारतीय सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा परिषद के गठन को मंजूरी दी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2018 को सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा प्रोफेशनलों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा एवं सेवाओं के नियमन और मानकीकरण के लिए सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा पेशा विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी है. यह बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई.
इस विधेयक में एक भारतीय सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा परिषद और संबंधित राज्य सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है, जो सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा पेशों के लिए एक मानक निर्धारक और सुविधाप्रदाता की भूमिका निभाएंगी.
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल ‘शी-बॉक्स’ को केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और 33 राज्यों के 653 जिलों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से लिंक किया है.
'शी-बॉक्स' पर दर्ज कराई गई शिकायत के प्रत्येक मामले तत्काल निपटारे के लिए संबंधित केंद्र/राज्य अधिकारियों के पास सीधे चले जाएंगे और वे अपने अधिकार क्षेत्र में मामले के संबंध में कार्रवाई करेंगे. ‘शी-बॉक्स’ की शिकायतकर्ता और महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा निगरानी की जा सकती है. इससे मामले के निपटान में लगने वाले समय में कमी आएगी.
भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य पांच समझौतों पर हस्ताक्षर
भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 22 नवंबर 2018 को एग्रीकल्चरल रिसर्च (कृषि शोध) और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग और निवेश बढ़ाने के लिए पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरीसन से सिडनी में मुलाकात की. ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने वाले वे पहले भारतीय राष्ट्रपति हैं. वे 21 नवंबर 2018 को सिडनी पहुंचे. अपनी दो देशों की यात्रा के दौरान वे पहले वियतनाम गए और वहां से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे.
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार यौन उत्पीड़न के विरुद्ध प्रस्ताव को मंज़ूरी दी
संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति द्वारा पहली बार यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई है. इस प्रस्ताव में यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक आदर्श ढाँचे का प्रस्ताव दिया गया है.
इस प्रस्ताव के तहत सदस्य राष्ट्रों से यौन उत्पीड़न सहित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा की निंदा करने और ऐसी हिंसा को खत्म करने की नीति अपनाने का आग्रह किया गया है. इस प्रस्ताव में कहा गया है कि सभी देशों को महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के संबंध में कड़े कदम उठाने चाहिए.
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