टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 30 दिसंबर 2020 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से सौर ऊर्जा नीति 2021 और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं.
प्रधानमंत्री मोदी ने किया ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के नए भाऊपुर-खुर्जा सेक्शन का शुभारंभ
इस कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में EDFC के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए.
यह नया भाऊपुर-खुर्जा सेक्शन स्थानीय उद्योगों जैसेकि, डेयरी क्षेत्र (औरैया जिला), एल्यूमीनियम उद्योग (कानपुर देहात जिले का पुखरायां क्षेत्र), कांच सामग्री उद्योग (फिरोजाबाद जिला), ब्लॉक प्रिंटिंग/ कपड़ा उत्पादन (इटावा जिला), ताले और हार्डवेयर (अलीगढ़ जिला), मिट्टी के बर्तन उत्पाद (बुलंदशहर जिले में खुर्जा) के लिए अनेक नए अवसर खोलेगा.
गुजरात सरकार ने की नई सौर ऊर्जा नीति-2021 की घोषणा, जानिए इसमें क्या है खास
गुजरात सरकार ने अपनी सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है. इसमें 2022 तक सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन 30 हजार मेगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है. अभी राज्य में 800 मेगावाट सौर बिजली पैदा होती है, जबकि 11 हजार मेगावाट की क्षमता विकसित की जा चुकी है.
सौर ऊर्जा के उपयोग के चलते धीरे-धीरे कोयला आधारित बिजली का उत्पादन घटेगा और समग्र गुजरात तथा देश को ग्रीन-क्लीन एनर्जी प्राप्त होगी. सरकार का इरादा गुजरात को ग्रीन एनर्जी हब बनाने का है. इस लक्ष्य को प्राप्त करने में नई सौर ऊर्जा नीति 2021 मील का पत्थर सिद्ध होगी.
विशाखापट्टनम का म्युनिसिपल कारपोरेशन बना देश में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला कारपोरेशन
यह पुरस्कार 01 जनवरी 2021 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आभासी तौर पर प्रदान किया जाएगा. ग्रेटर विशाखापट्टनम निगम के आयुक्त जी. सृजना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस खबर को साझा किया कि, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत GVMC को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला नगर निगम घोषित किया गया है.
प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक पहल है. इसका उद्देश्य 31 मार्च, 2022 तक 20 मिलियन किफायती घरों के निर्माण के लक्ष्य के साथ शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करना है. इस योजना को अन्य योजनाओं के साथ भी जोड़ा गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि, ऐसे घरों में बिजली, शौचालय, एलपीजी गैस कनेक्शन, जन धन बैंकिंग सुविधाएं और पीने का पानी पहुंच जाए.
धर्म परिवर्तन के खिलाफ मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता बिल 2020 को दी मंजूरी
जबरन धार्मिक धर्मांतरण के खिलाफ इस नए कानून के द्वारा कारावास और जुर्माने सहित सख्त सजा शुरू की गई है. यह बिल, मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 को प्रतिस्थापित करेगा, जिसे मप्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनयम, 1968 के नाम से भी जाना जाता है.
इस 'लव जिहाद' कानून के तहत किसी भी व्यक्ति का धर्मांतरण करने के इरादे से की गई शादी को रद्द और अमान्य माना जाएगा. इस तरह के विवाहों को रद्द करने के लिए परिवार न्यायालय को सशक्त बनाया जाएगा. गुजारा भत्ता CrPC (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) की धारा 125 के अनुसार दिया जाएगा.
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