केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 मार्च 2016 को राज्य में दो अध्यादेशों को लागू करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी.
इनमे एक उत्तराखंड में राजनीतिक संकट के मद्देनजर 1 अप्रैल 2016 के बाद भी धन खर्च करने के लिए अधिकृत करने वाला अध्यादेश है.
दूसरा अध्यादेश शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 में संशोधन के लिए जारी किया गया. कैबिनेट ने जनवरी 2016 में जारी किए गए एक अध्यादेश को फिर से लागू करने की सिफारिश की क्योंकि संसद निश्चित समय में इसके स्थान पर दूसरे विधेयक को पारित नहीं कर सकी.
गौरतलब है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा होने के कारण विधानसभा में 18 मार्च 2016 को बजट पारित नहीं हो सका एवं विनियोग विधेयक भी पारित नहीं हुआ. इसलिए कैबिनेट ने उत्तराखंड के लिए एक विनियोग अध्यादेश की सिफारिश की ताकि सरकारी राजस्व की वैध तरीके से वापसी की जा सके.
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