अमेरिका स्थित सिएटल के डिस्ट्रिक्ट जज जेम्स रॉबर्ट द्वारा 3 फरवरी 2017 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सात मुस्लिम बहुल देशों के यात्रियों और इमिग्रेंट्स पर लगाए गए प्रतिबन्ध पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गयी.
जज ने यह रोक अमेरिकी राज्यों वॉशिंगटन और मिनेसोटा की ओर से शासकीय आदेश पर देश भर में रोक लगाने के लिए की गई अपील के बाद लगाई. ट्रंप द्वारा जारी किये गये आदेश के कारण देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.
जज रॉबर्ट द्वारा कहा गया कि आदेश के बाद राज्ये को आकस्मिक और अपूरणीय क्षति के तौर पर मिले बोझ से निबटना होगा. राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा दिए गये इस आदेश के बाद अमेरिका के विभिन्न हवाई अड्डों पर दुविधा की स्थिति है. यहां विदेश से आने वाले मुस्लिम नागरिकों को रोका जा रहा है तथा उन्हें या तो वापिस भेजा जा रहा है अथवा हिरासत में लिया जा रहा है. विदेश विभाग द्वारा सातों मुसलमान देशों के नागरिकों के लिए जारी वीजा को रद्द कर दिया गया.
इससे पूर्व वॉशिंगटन अमेरिका का पहला राज्य बना जहां राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश को ही बैन कर दिया गया. राज्य के अटॉर्नी जनरल बॉब फर्ग्यूनसन ने कहा कि ट्रैवल बैन यहां रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाएगा और भेदभाव को बढ़ावा देगा.
जज रॉबर्ट का फैसला तुरंत प्रभाव से लागू हो गया तथा इस फैसले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के असंवैधानिक और गैर-कानूनी एग्जिक्यूसटिव आदेश पर भी रोक लग गई है. गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा ईरान, इराक, सीरिया, सूडान, सोमालिया, लीबिया और यमन से आने वाले लोगों पर 90 दिनों का ट्रैवल बैन लगाया गया था.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation