New Hit And Run Law: सरकार द्वारा लाये गए हिट एंड रन के नए नियमों के खिलाफ उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान सहित देश भर के कई राज्यों के ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर विरोध कर रहे है. हाल ही में सरकार ने 'हिट एंड रन' को लेकर बेहद सख्त नियम बनाये है.
इन नियमों को भारतीय न्याय संहिता के तहत लाया गया है जिनको काफी सख्त बनाया गया है जिस कारण देश के कई राज्यों में इस नियम का विरोध हो रहा है. नए कानून के विरोध में कई राज्यों के ट्रक ड्राइवरों ने चक्काजाम शुरू कर दिया है. चलिये जानते है क्यों इन नियमों का विरोध किया जा रहा है.
क्या है 'हिट एंड रन' का नया नियम?
केंद्र सरकार ने 'हिट एंड रन' से जुड़े मामलों से सख्ती से निपटने के लिए भारतीय न्याय संहिता के तहत नए नियम को लागू किया है. इसके तहत ऐसे मामलों में ड्राइवरों को 10 साल तक की सजा या 7 लाख रुपये तक के जुर्माने की बत कही गयी है.
इसके तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों पर सख्त कानून बनाया गया है. नए प्रावधानों के अनुसार गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनने वाले ड्राइवरों पर नकेल कसने की तैयारी की गयी है. गंभीर सड़क दुर्घटनाओं के समय ड्राइवरपुलिस या प्रशासन के किसी भी अधिकारी को सूचित किए बिना दुर्घटना स्थल से भाग जाते थे.
नए कानून का विरोध:
केंद्र द्वारा लागू नए कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और ड्राइवरों का समूह राज्यव्यापी हड़ताल के समर्थन में उतर आये है. पुणे में ऐसे एसोसिएशन के सदस्यों और ड्राइवरों ने दौंड तालुका के खड़की में पुणे-सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध किया और विरोध में टायर जलाए. नए नियमों के कारण ड्राइवरों में खासी नाराजगी है और उन्हें लगता है कि उनके साथ ज्यादती की गयी है. बता दें कि ये नियम हर वाहन चलाने वाले पर लागू होता है.
'हिट एंड रन' के नए नियमों का विरोध क्यों?
नए नियमों की सख्ती को देखते हुए ड्राइवरों का कहना है कि कई ड्राइवर अपनी लोन पर गाड़ियों को लेकर चला रहे है. ऐसे में जुर्माने की भारी कीमत भरने में उन्हें काफी समस्या होगी. साथ ही उनका यह भी कहना है कि उच्च ब्याज वाले ऋण और बढ़ते पेट्रोलियम के दामों के कारण ट्रांसपोर्ट सेक्शन में लाभ मार्जिन कम होता जा रहा है. साथ ही यदि सरकार की ओर से ऐसे नियम लाये जायेंगे तो हमारे लिए और समस्या बढ़ जाएगी.
सरकार ने लापरवाही से गाड़ी चलाने पर गंभीर सड़क दुर्घटना होने और पुलिस या प्रशासन के किसी अधिकारी को पूर्व सूचना दिए बिना मौके से भागने वाले चालकों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान है साथ ही सात लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है.
अभी तक क्या था नियम:
पुराने नियमों के तहत अभी तक हिट एंड रन के केस में आईपीसी की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाने), 304A (लापरवाही के कारण मौत) और 338 (जान जोखिम में डालना) के तहत केस दर्ज किया जाता था जिसमें 2 साल की सजा का प्रावधान होता था लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है.
क्या है ड्राइवरों की मांग?
इन नए नियमों को लेकर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का कहना है कि ड्राइवरों में इसको लेकर काफी नाराजगी है और ड्राइवर इस नए नियम को वापस लेने की मांग कर रहे है. देश भर में इन नियमों के विरोध का असर भी दिखने लगा है. विरोध के कारण सैकड़ों पर वाहनों की लंबी कतारे देखने को मिल रही है.
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के राज्य यूनिट के अध्यक्ष सुनील माहेश्वरी का कहना है कि ट्रक ड्राइवरों की कोई हड़ताल नहीं है लेकिन कई ट्रक चालकों ने विरोध में अपने वाहन खड़े कर दिए है. एसोसिएशन ने यह भी साफ कह दिया है कि नए कानून सिर्फ ट्रक चालकों पर ही नहीं बल्कि ड्राइव करने वाले हर व्यक्ति पर लागू होते हैं इसे लेकर फिलहाल कोई हड़ताल नहीं होगी.
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