संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसौरी स्थित अदालत ने 22 फरवरी 2016 को जॉनसन एंड जॉनसन को जैकलिन फॉक्स के परिवार को 72 मिलियन डॉलर (लगभग 500 करोड़ रुपये) का हर्जाना देने का निर्णय दिया. अदालत के फैसले के अनुसार कंपनी के बेबी पाउडर एवं शावर टू शावर उत्पाद का प्रयोग करने से जैकलिन को अंडाशय कैंसर हुआ जिससे उसका निधन हो गया.
जैकलिन फॉक्स ने कंपनी पर आरोप लगाया था कि कंपनी के उत्पाद प्रयोग करने की वजह से उन्हें कैंसर हुआ. उनकी अक्टूबर, 2015 में मृत्यु हो गयी.
इसमें 10 मिलियन डॉलर असल नुकसान और 62 मिलियन डॉलर का हर्जाना राशि है.
इससे पहले भी वर्ष 2007 में जॉनसन एंड जॉनसन के उत्पाद में कार्सिनोजेनिक तत्व पाए गए थे. बाद में शोध से चला कि ऐसे तत्व टेलकम पाउडर को इथाइल ऑक्साइड से स्टरलाइज किए जाने पर पैदा हुए और ये स्किन के लिए नुकसानदेह होते हैं.
मई, 2009 में कैंपेन फॉर सेफ कॉस्मेटिक ने जॉनसन एंड जॉनसन पर बेबी और वयस्कों के पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाने वाली चीजों पर सवाल उठाए थे. लगातार तीन साल चले निगेटिव कैम्पेन के डर से कंपनी ने 2012 में इनग्रेडिएंट्स 1, 4-डाइऑक्सेन और फॉरमेलडेहाइड को बाज़ार से हटाने का निर्णय लिया.
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