संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा में उम्मीदवारों को अंग्रेजी और हिन्दी के अलावा उसी भारतीय भाषाओं में साक्षात्कार की अनुमति दे दी जिसे लिखित परीक्षा के लिए माध्यम के रूप में चुना हो. इतना ही नहीं अंग्रेजी में मुख्य परीक्षा देने वाले उम्मीदवार भी अंग्रेजी, हिंदी या उसी भारतीय भाषा में साक्षात्कार दे सकेंगे जो उन्होंने लिखित परीक्षा में अनिवार्य भारतीय भाषा के पर्चें के लिए चुनी है. आयोग ने आईएएस की परीक्षा देने वाले उम्मीदवार चितरंजन कुमार की जनहित याचिका पर बम्बई उच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे के जबाब में दिया.
विदित हो कि वर्तमान नीति के अनुसार जिन उम्मीदवारों को आवश्यक भारतीय भाषा के पेपर से छूट मिलती है, वे केवल अंग्रेजी या हिंदी में साक्षात्कार दे सकते हैं. बम्बई उच्च नयायालय ने यूपीएससी की नियुक्त विशेषज्ञ समिति को नियम की समीक्षा करने और 23 जून 2011 तक रिपोर्ट पेश करने की मंजूरी दी थी.
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