इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले वेबसाइटों को प्रतिबंधित करने का निर्देश

Mar 31, 2014, 10:48 IST

यूरोपीय संघ न्यायालय ने 27 मार्च 2014 को कहा कि आईएसपी कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले वेबसाइटों का उपयोग कानूनी रूप से बंद कर सकते हैं.

यूरोपीय संघ न्यायालय ने 27 मार्च 2014 को कहा कि इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) ग्राहकों के लिए कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले वेबसाइटों का उपयोग कानूनी रूप से बंद कर सकते हैं. यह आदेश ऑनलाइन पायरेसी को सीमित करने के उद्देश्य से दिया.

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आपने आदेश में कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि आईएसपी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वेबसाइटों को ब्लॉक करने की गतिविधि के दौरान ग्राहकों को कानूनी रूप से उपलब्ध सूचनाओं को प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो. लक्जम्बर्ग में यूरोपीय यूनियन कोर्ट ने अपने फैसले में ऑस्ट्रियाई कोर्ट के उस निर्णय को सही ठहराया जिसमें एक आईएसपी  ने ग्रहकों को वेबसाइट के इस्तेमाल न करने पर मजबूर किया था. फैसला ईयू कानून और नियमों के आधार पर किया गया था जिसमें आईएसपी को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी वेबसाइटों के उपयोग पर रोक लगा सकते हैं.

अपने फैसले में यूरोपीय कोर्ट ने ऑस्ट्रियाई सुप्रीम कोर्ट से ईयू के कॉपिराइट निर्देशों और ईयू कानून में निहित बुनियादी अधिकारों की व्याख्या करने को भी कहा है.

यह फैसला ऑस्ट्रियाई कोर्ट के उस फैसले की पृष्ठभूमि में आया है जिसमें कोर्ट ने यूपीसी टेलिकेबल वेन (ऑस्ट्रिया की इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी) को अपने ग्रहकों को फिल्म अधिकार रखने वाली दो कंपनियों की वेबासइट के इस्तेमाल करने देने पर रोक लगाने का फैसला सुनाया था. इससे पहले दोनों कंपनियों ने इन दो वेबसाइट पर रोक लगाने के लिए ऑस्ट्रियाई कोर्ट से गुहार की थी जहां उनकी कुछ फिल्में देखी और मुफ्त में डाउनलोड की जा सकती थी.

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