इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद ओलमर्ट (Ehud Olmert) को इजराइल स्थित तेल अवीव जिला न्यायालय ने भ्रष्टाचार के आरोप में 13 मई 2014 को 6 वर्ष की जेल की सजा सुनाई.
न्यायालय ने कारावास के साथ ही साथ एहूद ओलमर्ट पर 290000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया.
विदित हो कि तेल अवीव जिला न्यायालय ने ‘एहूद ओलमर्ट’ को मार्च 2014 में 160000 अमेरिकी डॉलर रिश्वत लेने का दोषी पाया था. ये रिश्वत ओलमर्ट ने जेरूसलम के मेयर रहते हुए वर्ष 1993 से वर्ष 2003 के बीच होलीलैंड पार्क के निर्माताओं की मदद के बदले में लिया था.
एहूद ओलमर्ट से संबंधित मुख्य तथ्य
वर्ष 1945 में इजराइल में जन्मे एहूद ओलमर्ट पेशे से राजनीतिज्ञ एवं अधिवक्ता है. वे ‘कदीमा’ नामक राजनीतिक पार्टी से जुड़े है तथा वर्ष 2006 से वर्ष 2009 तक इजराइल के प्रधानमंत्री रहे. ओलमर्ट क्रम में इजराइल के 12वें प्रधानमंत्री के पद पर रहे. इजराइल के प्रधानमंत्री बनने के पूर्व एहूद ओलमर्ट ने वर्ष 1993 से 2003 तक जेरूसलम के मेयर के पद पर कार्य किया.
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