इलाहबाद उच्च न्यायालय ने 19 नवम्बर 2015 को चीनी मांझा की बिक्री पर पूरे उत्तर प्रदेश में रोक लगाने का आदेश जारी किया. यह नायलोन का बना धागा है जिसे पतंग उड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है.
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड़ एवं न्यायाधीश यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला अनुराग मिश्रा द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया. मिश्रा ने यह कहते हुए अदालत में याचिका दायर की कि इस धागे से राज्य में लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.
यह फैसला देते हुए बेंच ने राज्य के प्रधान गृह सचिव से आदेश का पालन किये जाने के लिए कहा. बेंच ने यह पाया कि यह धागा बेहद खतरनाक है जिससे मनुष्य एवं पक्षी दोनों की जान को खतरा पैदा होता है.
इससे पहले 18 नवम्बर 20 15 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इसी बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को 31 दिसम्बर 2015 तक राज्य में पोलीथीन उपयोग बंद करने के लिए निर्देश जारी किया था.
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