इस्लामिक देश सऊदी अरब में महिलाओं को निकाय चुनाव लड़ने और मतदान का अधिकार दिया गया. सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला ने 25 सितंबर 2011 को इससे संबंधित निर्णय की घोषणा की.
सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला ने सलाहकार परिषद (शूरा परिषद) को यह बताया कि महिलाओं को शूरा परिषद के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने का अधिकार भी मिलेगा. साथ ही सऊदी अरब की महिलाएं भविष्य में होने वाले निकाय चुनावों में भी हिस्सा ले सकेंगी.
उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब की शूरा परिषद में 150 सदस्य होते हैं. शूरा परिषद की भूमिका सऊदी अरब के शाह को कानून बनाने या अहम मुद्दों पर सलाह देने की होती है.
शरिया कानून के तहत सऊदी अरब में महिलाओं को पुरुष सदस्य की इजाजत के बगैर यात्रा करने, काम करने या अपना ऑपरेशन कराने पर प्रतिबंध है. महिलाओं के वाहन चलाने पर भी रोक है.
ज्ञातव्य हो कि सऊदी अरब में 29 सितंबर 2011 को होने वाले निकाय चुनावों में वहां की महिलाओं को मतदान का भी अधिकार नहीं है. यानी सऊदी अरब में भविष्य में होने वाली चुनावों में उन्हें मतदान का अधिकार मिलेगा.
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