उप्र लोक सेवा (अजजा/अजा और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन बिल 2012 ध्वनिमत से उत्तर प्रदेश विधानसभा में 12 जून 2012 को पारित कर दिया गया. इस विधेयक में उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति में आरक्षण और ज्येष्ठता परिणामी लाभ की व्यवस्था खत्म करने का प्रावधान है.
अनुसूचित जातियों/जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति में आरक्षण और ज्येष्ठता परिणाम लाभ की व्यवस्था खत्म करने सम्बंधी विधेयक को राजस्व मंत्री अम्बिका चौधरी ने सदन में रखा. जिसे पारित कर दिया गया.
विदित हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति में दिए गए आरक्षण को अवैध करार दिया था. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय 12 अप्रैल 2012 को दिया गया था.
दलितों को समानता का अधिकार देने के लिए वर्ष 1994 में सपा-बसपा गठबंधन सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को कायम रखने का विधेयक विधानसभा में पारित कराया था.
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