राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने 10 अगस्त 2015 को उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश जारी किया कि वह ताज महल के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी निर्माण कार्य तथा पेड़ों की कटाई पर तुरंत रोक लगाये.
न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता में एनजीटी की बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि वह ताज ट्रेपेजियम ज़ोन के 500 मीटर के दायरे में वन क्षेत्र तथा हरित क्षेत्र को चिन्हित करे.
इस पैनल ने यह भी निर्देश दिया कि चिन्हीकरण का यह कार्य भारतीय वन विभाग (एफएसआई) तथा पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई) के अधिकारियों की देखरेख में होना चाहिए.
प्राधिकरण का यह निर्देश अधिवक्ता एम.सी. मेहता की एक निरीक्षण रिपोर्ट के बाद आया. उन्हें आगरा स्थित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में कथित अवैध कटाई तथा चार हजार पेड़ों की बिक्री में जांच करने के लिए स्थानीय आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था.
जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बिल्डरों ने इस क्षेत्र में तथा यमुना के किनारे पर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य आरंभ कर दिया है.
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