भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित नियमों को उदार बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी, Department of Industrial Policy and Promotion, DIPP) ने विभिन्न मंत्रालयों से सुझाव मांगे. डीआईपीपी ने इस संबंध में 21 जुलाई 2013 को कैबिनेट नोट जारी किया.
जिन प्रमुख मंत्रालयों से विशेष तौर पर सुझाव देने का निवेदन किया गया वे हैं, वित्त मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय.
माना जा रहा है कि यह कैबिनेट नोट बड़ी खुदरा कंपनियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है.
विदित हो कि वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों के अनुसार विदेशी खुदरा कंपनियां केवल उन्हीं शहरों में अपने स्टोर खोल सकती हैं जिसकी जनसंख्या 10 लाख या अधिक हो. हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकता वाले राज्यों जैसे जम्मू-कश्मीर तथा असम में इस शर्त में थोड़ी छूट दी गई है.
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