कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनियों को अपने निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक और दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने के लिए अधिसूचना 27 मार्च 2014 को जारी की. निदेशकों की नियुक्ति और उनकी योग्यता से संबंधित यह नियम कंपनी अधिनियम 2013 में उल्लिखित हैं. इसे 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी होना है जो कंपनियों की विभिन्न श्रेणियों पर लागू होंगे.
अधिसूचित नियमों के मुख्य प्रावधान
• प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी और 100 करोड़ रूपए अथवा इससे अधिक की शेयर पूंजी रखने वाली सार्वजनिक हिस्सेदारी रखने वाली कंपनियों के निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति अनिवार्य.
• महिला निदेशक के नियुक्ति की अनिवार्यता न्यूनतम 300 करोड़ रूपए का कारोबार करने वाली कंपनियों पर भी लागू.
• मंत्रालय ने इस मामले में कहा है, ‘महिला निदेशक की नियुक्ति निदेशक मंडल को जल्द से जल्द भरनी होगी.
• कंपनियों के निदेशक मंडल की अगली बैठक या फिर ऐसे पद के रिक्त होने के तीन महीने के भीतर जो भी बाद में हो तक महिला निदेशक की नियुक्ति अनिवार्य रूप से करनी होगी.
• इसके तहत विभिन्न श्रेणी की कंपनियों में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक भी होने चाहिए.
• सार्वजनिक हिस्सेदारी वाली उन कंपनियों पर यह नियम लागू होगा जिनकी न्यूनतम चुकता पूंजी 10 करोड़ रूपए और उन कंपनियों पर जिनमें कुल बकाया ऋण, डिबेंचर और जमा राशि 50 करोड़ रूपए से अधिक होगी.
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