कंपनी कानून बोर्ड की मुंबई पीठ में पहली लोक अदालत का आयोजन 7 दिसम्बर 2013 को किया गया. इस लोक अदालत का आयोजन छोटे निवेशकों की कठिनाइयों को दूर करने और कंपनी कानून बोर्ड में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए किया गया था.
इस संयुक्त प्रयास के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए(9) के अधीन 203 मामलों का निपटारा किया गया जिसमें विभिन्न कंपनियों और निवेशकों ने अपनी सहमति दी. इस लोक अदालत में अधिवक्ताओं, कंपनी सचिवों और चार्टर्ड एकाउंटेंटों ने भाग लिया.
विदित हो कि इस बोर्ड की प्रधान पीठ नई दिल्ली में स्थित है और इस बोर्ड की चार क्षेत्रीय पीठें भी है जो नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है.
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