वाणिज्य, उद्योग और टेक्सटाइल मंत्रालय ने कपास और सूती धागा निर्यातकों हेतु ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक योजना (DEPB: Duty Entitlement Pass Book, डीइपीबी) पुनः लागू करने का निर्णय 26 जुलाई 2011 को लिया. डीइपीबी योजना के तहत कपास निर्यात पर अप्रैल 2010 से और सूती धागे पर अप्रैल 2011 से लाभ मिलना है.
ज्ञातव्य हो कि 1 अक्टूबर 2010 से ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक योजना (DEPB: Duty Entitlement Pass Book, डीइपीबी) को कपास और सूती धागा निर्यातकों के लिए हटा लिया गया था. डीइपीबी योजना के तहत निर्यातकों को रियायती दरों पर आयात की सुविधा मिलती है. लेकिन केवल उन्हीं वस्तुओं का आयात इस योजना के तहत किया जा सकता है, जो आयात के लिए प्रतिबंधित सूची में शामिल नहीं हैं.
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