कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अवैध खनन मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येद्दयुरप्पा के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी को खारिज कर दिया. कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता बीएस येद्दयुरप्पा के विरुद्ध राज्य के लोकायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भक्तवत्सल और न्यायमूर्ति गोविन्दराजू की खंडपीठ ने बीएस येद्दयुरप्पा के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी को खारिज किया. खंडपीठ ने अपने निर्णय में बताया कि बीएस येद्दयुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून या अन्य किसी कानून के प्रावधानों के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया गया. कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य में अवैध खनन के मामले में लोकायुक्त रिपोर्ट के अध्याय 22 को रद्द कर दिया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येद्दयुरप्पा को एक खनन कंपनी के पक्ष में कथित तौर पर अनियमितता करने का दोषी ठहराया था.
ज्ञातव्य हो कि अवैध खनन मामले में 27 जुलाई 2011 को राज्य के तत्कालीन लोकायुक्त संतोष हेगड़े की रिपोर्ट में अपना नाम आने के उपरांत मुख्यमंत्री बीएस येद्दयुरप्पा ने 31 जुलाई 2011 को मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था. लोकायुक्त की रिपोर्ट में बताया गया था कि साउथ वेस्ट खनन कंपनी ने येद्दयुरप्पा परिवार द्वारा प्रबंधित प्रेरणा ट्रस्ट को 10 करोड़ रुपए दिए थे और खनन कंपनी द्वारा राचेनहल्ली में 1.02 एकड़ जमीन खरीदे जाने के लिए भी 20 करोड़ रुपए दिए गए थे.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation