काला धन से संबंधित अघोषित विदेशी आय व परिसंपत्ति विधेयक-2015 लोकसभा में 11 मई 2015 को पारित हुआ. इसके तहत सरकार विदेशी बैंकों में गैरकानूनी तरीके से काला धन रखने वालों को टैक्स और अर्थ दंड की अदायगी कर उस राशि को स्वदेश लाने का एक मौका देगी.
अघोषित विदेशी आय व परिसंपत्ति विधेयक-2015 के तहत एक निश्चित समय-सीमा के लिए एक प्रावधान किया गया है, जिसके तहत काले धन स्वदेश लाने पर 30 प्रतिशत का टैक्स और 30 फीसद का अर्थदंड देना होगा. इसके बाद ऐसा करने वालों को न सिर्फ भारी जुर्माना देना होगा, बल्कि 10 वर्ष तक जेल भी जानी पड़ सकती है.
इस नए विधेयक के लागू होने से पूर्व सीमित अवधि के लिए कालाधन रखने वालों के लिए स्कीम लाई जाएगी. अवधि समाप्ति के बाद अगर किसी भी व्यक्ति के विदेश में काला धन रखने की बात सामने आती है तो उसे 30 फीसद टैक्स के अलावा 90 फीसद जुर्माना देना होगा. साथ ही दस वर्ष तक की जेल भी काटनी पड़ सकती है. इसके साथ ही दोषी की भारत स्थिति परिसंपत्तियां जब्ती का अधिकार भी जांच एजेंसियों को मिल जाएगा. विदेशों में जमा धन पर रिटर्न जमा नहीं करने वालों को दस लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान भी इसमें शामिल है.
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