केंद्र सरकार ने अमोनियम नाइट्रेट (ammonium nitrate: NH4NO3) रसायन को विस्फोटक घोषित कर दिया. इसके साथ ही 45 फीसदी से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा वाले उर्वरकों को भी विस्फोटक पदार्थ घोषित किया गया.
केंद्र सरकार ने विस्फोटक अधिनियम-1884 की धारा-17 के तहत अमोनियम नाइट्रेट को या 45 फीसदी से अधिक अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा वाले किसी भी मिश्रित पदार्थ को विस्फोटक घोषित किया. ज्ञातव्य हो कि जुलाई 2011 में हुए मुंबई बम धमाके के जगहों झावेरी बाजार, ओपेरा हाउस और दादर से जांच एजेंसियों को अमोनियम नाइट्रेट (ammonium nitrate: NH4NO3) के अंश मिले थे.
वर्ष 2006 में वाराणसी, मालेगांव बम धमाके, वर्ष 2008 में दिल्ली बम धमाके में भी जांच एजेंसियों को अमोनियम नाइट्रेट के अंश मिले थे.
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