केंद्र सरकार ने पेंशन क्षेत्र में 26 फीसदी तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI: foreign direct investment, एफडीआइ) को 16 नवंबर 2011 को मंजूरी दी. केंद्र सरकार द्वारा पेंशन फंड नियमन व विकास प्राधिकरण विधेयक 2011 (PFRDA Bill 2011: Pension Fund Regulatory and Development Authority Bill 2011) में यह मंजूरी दी गई.
केंद्र सरकार द्वारा मंजूर पेंशन फंड नियमन व विकास प्राधिकरण विधेयक 2011 के तहत पेंशन क्षेत्र में निवेश करने वाले निवेशकों को न्यूनतम रिटर्न की कोई गारंटी नहीं मिलने का प्रावधान भी रखा गया है. निवेशकों को बाजार भाव के अनुसार ही रिटर्न दिए जाने का प्रावधान है.
पेंशन फंड से परिपक्वता अविधि की समाप्ति से पहले रकम निकासी को रोकने हेतु केंद्र सरकार ने कड़े प्रावधान लगाए हैं. इसके तहत घातक बीमारी जैसे बेहद जरूरी मामलों को छोड़कर अन्य किसी भी मामले में पेंशन फंड से निर्धारित अवधि से पहले राशि निकालने पर रोक लगाई गई है. सगे-संबंधियों की शादी में भी पेंशन फंड से पैसा निकालने की अनुमति नहीं दी गई है.
ज्ञातव्य हो कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति ने पेंशन फंड नियमन व विकास प्राधिकरण विधेयक 2011 में पेंशन क्षेत्र में 26 फीसदी तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शामिल करने की सिफारिश की थी. हालांकि समिति द्वारा पेंशन क्षेत्र में निवेश करने वाले निवेशकों को न्यूनतम रिटर्न मिलने की गारंटी वाली सिफारिश को केंद्र सरकार ने विधेयक में शामिल नहीं किया. निवेशकों को पेंशन फंड से आसानी से राशि निकालने की छूट संबंधी सिफारिश को भी केंद्र सरकार द्वारा नकार दिया गया.
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