केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच वर्ष के लिए औषधि खरीद नीति को मंजूरी 30 अक्टूबर 2013 को प्रदान की. इस नीति के अंतर्गत 103 दवाएं शामिल की गई हैं.
औषधि खरीद नीति का उद्देश्य
इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की दवा निर्माता कंपनियों की स्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है. इससे न केवल इन कंपनियों को घाटे से उबरने में मदद प्राप्त होनी है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण औषधियों की कम कीमत पर उपलब्धता भी सुनिश्चित की जानी है.
औषधि खरीद नीति से संबंधित मुख्य तथ्य
• इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के केवल वही उपक्रम ही आने हैं जो औषधि विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं.
• इसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की औषधि कंपनियों की स्थापित क्षमता के अधिकतम दोहन का लक्ष्य रखा गया.
• 103 दवाओं के संदर्भ में बनाई गई नीति औषधि विभाग से आदेश जारी होने की तिथि से पांच वर्ष तक लागू रहनी है.
• दवाओं की कीमत राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण द्वारा निश्चित की जानी है.
• सभी दवाओं पर एक समान 16 प्रतिशत छूट लागू होनी है.
• सभी तरह के करों को खरीदारों पर डाला जाना है.
विदित हो कि इससे पहले वर्ष 2006 में इस तरह की नीति लागू की गई थी, जो पांच वर्ष के लिए वैध थी.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation