केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने फौजदारी कानून संशोधन विधेयक 2012 (Criminal Law (Amendment) Bill 2012) को संसद में पेश करने की मंजूरी प्रदान की. इसके अंतर्गत यौन दुर्व्यवहार के अपराध का दायरा बढ़ा कर बलात्कार सहित सभी यौन अपराधों के लिए और कड़ी सजा की व्यवस्था की गई. विधेयक के तहत बलात्कार शब्द की जगह यौन दुर्व्यवहार को प्रयोग किया जाएगा. संशोधन में इस परिभाषा को और व्यापक बनाया गया.
यौन दुर्व्यवहार का पीड़ित पुरूष होने पर भी यही कानून लागू करने का प्रावधान किया गया. यौन दुर्व्यवहार के लिए कम से कम सात वर्ष और उम्रकैद तक की सजा देने का प्रावधान है. अति गंभीर यौन दुर्व्यवहार के लिए कम से कम दस वर्ष की कड़ी कैद की व्यवस्था दी गई है जो उम्रकैद तक बढ़ाई जा सकती है और साथ ही जुर्माना भी हो सकता है.
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