केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दूरसंचार विभाग के नियमों के उल्लंघन के लिए निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों भारती एयरटेल और टाटा टेली कम्युनिकेशन्स के विरुद्ध 22 फरवरी 2013 को मामला दर्ज किया. भारती एयरटेल और टाटा टेलीकॉम कंपनियों पर दर्ज किया गया यह मामला अंतरराष्ट्रीय काल के लिए सिंगापुर टेलीकॉम के साथ समझौते से संबंधित है.
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इन दोनों कंपनियों और सिंगापुर की एक टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ दूरसंचार विभाग के नियमों के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और 420 के अंतर्गत आपराधिक साजिश, धोखाधडी और फर्जीवाडे के साथ भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के अंतर्गत दूरंसचार विभाग की लाइसेंस की शर्त 6 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया.
विदित हो कि इन कंपनियों पर आरोप है कि इन्होंने इस अवैध समझौते के जरिए सरकार को वर्ष 2004 से 48 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया.
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