आपराधिक गतिविधियों के आरोपों के बावजूद चुनाव लड़ने व जीतने के मामलों पर रोक लगाने की दिशा में हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के संदर्भ में चुनाव आयोग ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया है कि वे हर महीने की 15 तारीख तक अपने-अपने राज्यों के सजायाफ्ता सांसदों एवं विधायकों की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें. चुनाव आयोग ने यह निर्देश 7 अगस्त 2013 को जारी किये.
साथ ही, चुनाव आयोग ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अतिशीघ्र लागू करें ताकि आपराधिक प्रवृत्ति एवं आरोपों वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लग सके.
इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग ने सजा काट रहे सांसदों एवं विधायकों को दोषी ठहराये जाने के मामलों को जानने के लिए एक सशक्त एवं कारगर सूचना प्रणाली के विकास की बात सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गये पत्र में कही.
विदित हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि आपरिधिक गतिविधियों में संलग्न लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाए तथा ऐसे लोगों के बारे सही जानकारी उपलब्ध हो.
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