झारखंड सरकार द्वारा राज्य के पंचायत प्रतिनिधियों को नियमित मानदेय देने का निर्णय 28 जुलाई 2011 को लिया गया. मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिमंडल ने यह निर्णय पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु लिया.
झारखंड सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार जिला परिषद अध्यक्ष को 10000 रुपये, जिला परिषद उपाध्यक्ष को 7500, पंचायत समिति प्रमुख को 5000, उप प्रमुख को 3000, ग्राम पंचायत के मुखिया को 1000 व उप मुखिया को 500 रुपये प्रति माह मानदेय प्रदान किया जाना है. इसके अलावा पंचायत की बैठकों में भाग लेने के लिए इन्हें 150 रुपये प्रतिदिन का दैनिक भत्ता और पांच रुपये प्रति किमी की दर से यात्रा भत्ता भी दिया जाना है.
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