त्रिपुरा द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने का निर्णय

Aug 31, 2015, 09:52 IST

त्रिपुरा राज्य मंत्रिमंडल ने 27 अगस्त 2015 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने का निर्णय लिया है

त्रिपुरा राज्य मंत्रिमंडल ने 27 अगस्त 2015 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने का निर्णय लिया है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1 सितंबर 2015 से लागू होगा जो वर्ष 2021 तक प्रभावी रहेगा.

इस अधिनियम को लागू करने पर त्रिपुरा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य होगा.

इसके लागू होने से छह लाख परिवारों के 25 लाख लोग लाभान्वित होंगे. इससे राज्य सरकार के राजस्व पर सब्सिडी के रूप में 16.73 करोड़ का अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम


राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 5 जुलाई 2013 को प्रभाव में आया. इसका उद्देश्य देश की जनसंख्या के 2 तिहाई (67 प्रतिशत) लोगों को 1 रूपए से 3 रूपए प्रति किलो के मूल्य पर 5 किलोग्राम सब्सिडी प्राप्त अनाज मुहैया कराना है.

 

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Gorky Bakshi is a content writer with 9 years of experience in education in digital and print media. He is a post-graduate in Mass Communication
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