दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में चलने वाले दुपहिया वाहन सवार महिलाओं के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया. दिल्ली उच्च न्यायालय में दिल्ली सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट में स्पष्ट बताया गया कि वह राजधानी में दुपहिया वाहनों के पीछे बैठने वाली महिलाओं को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दे. इससे पूर्व दिल्ली में दुपहिया वाहनों पर सफर कर रही महिलाओं का हेलमेट पहनना उनकी ही मर्जी पर छोड़ा गया था.
दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एके सिकरी व न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के आधार पर अपने निर्णय में बताया कि राज्य सरकार आगामी दो माह में मोटर वाहन कानून में संशोधन करे.
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