दिल्ली सरकार ने दिल्ली में ई-रिक्शा चालकों के लिए 5 दिसंबर 2014 को मानदंडों में ढील को मंजूरी दी. इस निर्णय से दिल्ली की सड़कों पर बैटरी से चलने वाले वाहन और ई-रिक्शा के चलने का रास्ता साफ हो गया.
इस निर्णय के अंतर्गत ई-रिक्शा वैध इकाई है और अब वाहन चलाने की परीक्षा पास करने वाले किसी भी चालक को लाइसेंस दिया जा सकता है.
दूसरे वाहनों और नागरिकों के लिए खतरनाक बताये जाने के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31 जुलाई को दिल्ली की सड़को पर ई-रिक्शा चलाने पर पाबंदी लगा दी थी.
अक्टूबर 2014 में दिल्ली सरकार ने ई-रिक्शा चलाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन (सोलहवीं संशोधन) नियम, 2014 अधिसूचित किया. नए नियम के तहत ई-रिक्शा को चार यात्री और 40 किलोग्राम सामान ले जाने की मंजूरी होगी जबकि ई-कार्ट के जरिये 310 किलोग्राम तक का भार ढोया जा सकता है. सरकार ने ई-रिक्शा पर नियम अधिसूचित किए थे जिसके तहत ई-रिक्शा चलाने के लिए ड्राइवर का लाइसेंस अनिवार्य था और इसकी अधिकतम गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटे तय की गई थी.
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