दूरसंचार विभाग (DoT: Department of Telecommunications, डॉट) ने दूरसंचार कंपनियों के बीच थ्रीजी रोमिंग के अनुबंध को 22 दिसंबर 2011 को अवैध करार दिया. डॉट ने थ्रीजी सेवाएं देने वाले तीन मोबाइल ऑपरेटरों को अपने रोमिंग अनुबंध खत्म करने का आदेश भी दिया. इसके साथ ही तीनों कंपनियों भारती, वोडाफोन और आइडिया को दूरसंचार विभाग द्वारा दूसरे सर्किलों में थ्रीजी सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया गया.
दूरसंचार विभाग के अनुसार दूरसंचार कंपनियां लाइसेंस नियमों का उल्लंघन कर अन्य ऑपरेटरों के साथ मिलकर रोमिंग के जरिए अपने ग्राहकों को थ्रीजी सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं. साथ ही दूरसंचार कंपनियां उन सर्किलों में रोमिंग अनुबंधों के जरिए थ्रीजी सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं, जिनके लिए उन्हें लाइसेंस ही नहीं मिला है. दूरसंचार विभाग के अनुसार ऐसा करना थ्रीजी लाइसेंस के नियमों के खिलाफ है.
ज्ञातव्य हो कि दूरसंचार कंपनियां भारती, वोडाफोन और आइडिया ने वर्ष 2010 में थ्रीजी लाइसेंस लेने के बाद रोमिंग अनुबंध किया था. आपस में रोमिंग अनुबंध करके ये कंपनियां उन सर्किलों में भी अपने ग्राहकों को थ्रीजी सेवाएं देने में सक्षम हो गई जहां सीधे तौर पर उनकी उपस्थित नहीं थी. इन तीनों कंपनियों के अलावा टाटा टेलीसर्विसेज और एयरसेल ने भी थ्रीजी सेवाएं देने के लिए इसी तरह का रोमिंग अनुबंध किया था. हालांकि बाद में दोनों कंपनियों ने इस करार को रद्द कर दिया था.
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