पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा 19 नवंबर 2014 को पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) बिल पास कर दिया गया.
पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) बिल के कुछ प्रमुख संशोधन-
- इस बिल में हुए संशोधन के अनुसार कुछ अपवादों के साथ बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को करने की अनुमति दी गई.
- इस बिल में हुए संशोधन के अनुसार उद्योगपतियों को सेक्शन 14 वाई के अनुसार 24 एकड़ तक की भूमि को 03 वर्ष के स्थान पर 05 वर्ष के लिए दिया जा सकेगा.
- वर्ष 2011 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपवाद वर्ग को हटाने पर कई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को झटका लगा था.
- भूमि सुधार एक्ट-1955 के अनुसार कोई भी व्यक्ति 24.7 एकड़ से अधिक भूमि नही रख सकता है.
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