केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पांच लाख तक का वेतन पाने वाले कर दाताओं को आंकलन वर्ष 2011-12 में 31 जुलाई 2011 तक देय, आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट संबंधी योजना को अधिसूचित कर दिया. उन व्यंक्तियों को आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है, जिनकी वर्ष 2010-11 में एक ही नियोजक से प्राप्ति कुल आमदनी, स्वीकार्य कटौती के बाद 500000 रुपए तक और बचत खाते में जमा राशि से प्राप्त आमदनी 10 हजार रुपए की है. वैसे व्यक्तियों को अपना स्थायी खाता संख्या (पैन) और बैंक के ब्याज़ से होने वाली समूची आय की जानकारी अपने नियोक्ता को देनी होगी. उन्हें स्रोत पर ही कर देना और कर निगमन के बारे में फॉर्म संख्या 16 प्राप्त करना होगा.
वैसे व्यक्ति जो एक से अधिक नियोक्ता से वेतन प्राप्त करते हैं, वेतन के अतिरिक्त दूसरे स्रोतों से आय है और बैंक के बचत खाते की ब्याज से आय होती है या जो धन वापसी का दावा करते हैं, इस योजना के अन्तर्गत नहीं आएंगे. यह योजना वैसे मामलों में लागू नही होगी, जहां आय कर कानून 1961 की धारा 142(1) या धारा 148 या धारा 153 'A' के तहत आय कर दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किए गए है.
विदित हो कि आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट संबंधी योजना की घोषणा वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी ने वित्तवर्ष 2011-12 के बजटीय भाषण में की थी.
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