पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय ने 26 अप्रैल 2012 को प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया. पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को 30 सेकेंड तक न्यायालय में बैठने की प्रतीकात्मक सजा सुनाई. पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले नहीं खोलने संबंधी न्यायालय के आदेश न मानने पर प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को न्यायालय की अवमानना का दोषी करार दिया.
पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नसीर-उल-मलिक की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने गिलानी को पाकिस्तानी संविधान की धारा 63(1)(जी) के उल्लंघन का दोषी ठहराया. पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को आदेश दिया था कि वह राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को दोबारा खोलने के लिए स्विट्जरलैंड के अधिकारियों को पत्र लिखें. लेकिन गिलानी ने यह कहते हुए इन्कार कर दिया था कि जरदारी देश के राष्ट्रपति हैं और उन्हें विशेष छूट प्राप्त है. प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले खोलने का अधिकार उनके पास नहीं है.
ज्ञातव्य हो कि इससे पूर्व भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए जुल्फिकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ के खिलाफ न्यायालय की अवमानना के मामले दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन उन्हें दोषी नहीं माना गया था.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation