केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT: Central Board of Direct Taxes, सीबीडीटी) को फोन टैपिंग का अधिकार देने का फैसला 23 जून 2011 को किया. केंद्र सरकार ने हालांकि सावधानी बरतते हुए इसके साथ कड़ी शर्तें भी लगा दी. इन शर्तों के मुताबिक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT: Central Board of Direct Taxes, सीबीडीटी) सिर्फ उन मामलों में फोन टैपिंग कर सकेगा जो राष्ट्र हित या लोक सुरक्षा से जुड़े हों. यानी सामान्य आय कर चोरी के मामले में बोर्ड फोन टैपिंग नहीं कर सकता है.
ज्ञातव्य हो कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT: Central Board of Direct Taxes, सीबीडीटी) आय कर से संबंधित किसी भी मामले में फोन टेपिंग करने का अधिकार रखता है, लेकिन अब उसे किसी आय कर मामले में फोन टेप करना है तो सीबीडीटी को पहले यह साबित करना होगा कि यह मामला सीधे तौर पर राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ है. साथ ही सीबीडीटी को इस बारे में पहले गृह मंत्रालय के संबंधित एजेंसियों से सहमति भी बनानी होगी.
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