बांग्लादेश मंत्रिमंडल ने 1 फरवरी 2016 को प्रस्तावित दोहरी नागरिकता कानून, 2016 को मंजूरी दी. इसे दो अधिनियमों को मिलाकर तैयार किया गया है जिसके तहत प्रवासी बंगलादेशी नागरिकों के लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान है.
इस नये अधिनियम को मौजूदा नागरिकता अधिनियम 1951 में संशोधन के उपरांत तैयार किया गया है. इसमें बांग्लादेशी नागरिकों के लिए अस्थाई नागरिकता,1972 अधिनियम में संशोधन करके उन्हें भविष्य में दोहरी नागरिकता देने का जिक्र किया गया है.
इससे पूर्व, बांग्लादेशियों के पास इंग्लैंड एवं अमेरिका की नागरिकता का ही विकल्प मौजूद था.
नागरिकता अधिनियम
• बंगलादेशी नागरिक जो विश्व के किसी भी देश में रहते हैं एवं उस देश का बांग्लादेश के साथ राजनीतिक संबंध है वह इस नागरिकता का पात्र है.
• इसके तहत उन देशों की नागरिकता नहीं दी जा सकती जिनके साथ बांग्लादेश सरकार ने राजनैतिक संबंधों को प्रतिबंधित किया है.
• सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, संसद सदस्यों, सशस्त्र बलों के सदस्यों, सार्वजनिक सेवाओं और संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति को दोहरी नागरिकता के अधिकार की अनुमति नहीं दी गई.
• वह विदेशी नागरिक जिसने बांग्लादेश के नागरिक से विवाह किया हो एवं पांच वर्ष से बांग्लादेश का निवासी हो, वह दोहरी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है.
• बांग्लादेश सरकार किसी देश के किसी नागरिक को दोहरी नागरिकता का अधिकार देने की शक्ति रखती है.
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