बैंक ऑफ इंडिया ने आवास कर्ज के समय से पहले भुगतान पर लगने वाला जुर्माने को समाप्त करने का निर्णय 18 दिसंबर 2011 को लिया. बैंक ऑफ इंडिया ने इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया.
बैंक ऑफ इंडिया ने यह निर्णय ग्राहक सेवा मामले पर दामोदरन समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु लिया. दामोदरन समिति की सिफारिशों के अनुरूप बैंक ऑफ इंडिया ने स्थिर एवं फ्लोटिंग दर पर आवास कर्ज लेने वाले ग्राहकों को छूट देने का निर्णय किया. हालांकि अगर स्थिर ब्याज दर पर दिए गए आवास कर्ज समय से पहले लौटाए जाते हैं तो बैंक उस पर जुर्माना लगा सकते हैं.
बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इस निर्णय से पूर्व समय से पहले आवास कर्ज लौटाने पर बकाया राशि पर 2.5 प्रतिशत शुल्क लिया जाता था. ज्ञातव्य हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आइसीआइसीआइ बैंक ने 25 नवंबर 2011 को आवास कर्ज के समय से पहले भुगतान पर लगने वाला जुर्माने को हटा लिया था. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी दिसंबर 2011 के दूसरे सप्ताह में यह निर्णय लिया था.
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