भारत ने 1 जुलाई 2015 से नर्सिंग सहित अन्य क्षेत्रों में भारतीय कामगारों की भर्ती करने वाले विदेशी नियोक्ताओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली आरंभ की.
आबुधाबी स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार सभी विदेशी नियोक्ताओं को ई-माइग्रेट प्रणाली में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. इस प्रणाली में नियोक्ताओं को एक पंजीकरण आवेदन पत्र भरना होगा जिसका संचालन भारतीय दूतावास करेगा.
नियोक्ता ई-माइग्रेट प्रणाली से भारतीय कामगारों की तलाश कर सकेंगे तथा सीधे या ऑनलाइन भर्ती एजेंटों के माध्यम से भर्ती के लिए अनुमति प्राप्त कर सकेंगे. विदेशी नियोक्ता को पंजीकरण के लिए आवदेन करते समय रोज़गार से संबंधित सभी नियमों तथा शर्तों की जानकारी प्रदान करनी होगी.
यह प्रणाली विभिन्न चरणों में लागू की जाएगी. यदि नियोक्ता 150 से अधिक भारतीय कामगारों की भर्ती करते हैं तो उन्हें तत्काल पंजीकरण कराना होगा. यदि नियोक्ता 20 से 50 कामगारों की भर्ती करता है तो उसे जुलाई 2015 के अंत तक इस प्रणाली में पंजीकरण कराना अनिवार्य है.
गौरतलब है कि यूएई (संयुक्त अरब अमीरात) में 30 फीसदी भारतीय आबादी है.
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