सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल विजय कुमार सिंह की जन्मतिथि को सरकारी अभिलेख के अनुसार मानने का निर्णय दिया. सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग में दर्ज जनरल विजय कुमार सिंह की जन्मतिथि दस मई, 1950 ही आधिकारिक मानी जाएगी.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएम लोढा और न्यायमूर्ति एचएल गोखले की पीठ ने अपने निर्णय में बताया कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के हनन का सवाल उठाकर जन्मतिथि विवाद का निपटारा नहीं किया जा सकता. ज्ञातव्य हो कि भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल विजय कुमार सिंह ने अपनी जन्म तिथि दस मई, 1951 का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.
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