शेयर बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेश सलाहकारों को सेबी के पास अनिवार्य पंजीकरण कराने के नियमों को 21 जनवरी 2013 को अधिसूचित कर दिया. यह दिशा निर्देश 3 माह में लागू होने हैं और इसमें सलाहकारों द्वारा सेबी से प्रमाणन लिया जाना है.
अधिसूचना के मुख्य बिंदु:
• निवेश सलाहकारों द्वारा उन सभी मुद्दों का खुलासा भी किया जाना है, जिससे निवेशकों के हित प्रभावित हो सकते हैं.
• अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नए नियमनों के तहत निवेश सलाहकारों जैसे बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और निगमों द्वारा अपनी निवेश सलाहकार सेवाओं को अन्य गतिविधियों से अलग किया जाना निर्धारित है.
• निवेश सलाहकारों द्वारा एक विशेष वित्तीय उत्पाद पर अपनी सलाह के एवज में मिले शुल्क का भी खुलासा किया जाना निर्धारित है.
• एक निवेश सलाहकार बनने के लिए कारपोरेट निकायों का न्यूनतम 25 लाख रुपए निवल मूल्य होना चाहिए, जबकि व्यक्तियों के लिए यह सीमा 1 लाख रुपए निर्धारित की गई.
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