भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI: Competition Commission of India, सीसीआइ) ने रियल इस्टेट कंपनी डीएलएफ लिमिटेड (DLF Limited) पर 630.43 करोड़ रुपये का जुर्माना 16 अगस्त 2011 को लगाया. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने डीएलएफ लिमिटेड को बाजार में अपनी प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग करने और कंपनी की हरियाणा के गुड़गांव स्थित परियोजना में फ्लैट बुक कराने वालों पर अनाप-शनाप शर्तें थोपने पर यह जुर्माना लगाया.
ज्ञातव्य हो कि डीएलएफ की गुड़गांव में बिलेयर नाम की आवासीय परियोजना को वर्ष 2009 में पूरा होना था, पर यह पूरा नहीं किया गया. साथ ही फ्लैट खरीदारों को बताए गए वास्तविक फ्लोर की तुलना में अपार्टमेंट में मंजिलों की संख्या भी बढ़ा दी गई. इससे इस आवासीय परियोजना में फ्लैट की संख्या 384 से बढ़कर 564 तक पहुंच गई. इसी के संबंध में फ्लैट बुक कराने वाले कुछ लोगों की शिकायत पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मई 2010 में जांच का आदेश दिया था. जांच में आयोग ने डीएलएफ को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 4 (2) के उल्लंघन का दोषी पाया.
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI: Competition Commission of India, सीसीआइ) ने रियल इस्टेट कंपनी डीएलएफ लिमिटेड (DLF Limited) पर 630.43 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को रियल इस्टेट क्षेत्र के लिए नियामक का गठन करने का सुझाव भी दिया.
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