भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 21 मई 2014 को सभी बैंकों को अक्षम लोगों के अनुकूल नए ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) स्थापित करने के निर्देश दिए. दिनांक 1 जुलाई, 2014 के बाद से स्थापित सभी नए एटीएम में ग्राहकों के लिए श्रव्य निर्देश और ब्रेल कीपैड उपलब्ध कराये जाने चाहिए. इसके अतिरिक्त, बैंकों को सभी मौजूदा एटीएम को श्रव्य निर्देश और ब्रेल कीपैड के साथ परिवर्तित करने के लिए रोड मैप बनाने निर्देश दिए हैं.
इससे पहले 2009 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक शाखाओं / एटीएम को अक्षम व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाने हेतु एक परिपत्र जारी किया था.
इसके मुख्य आकर्षण निम्न थे:
• सभी बैंकों को अपनी शाखाओं / एटीएम को अक्षम व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाने की आवश्यकता हैं और नए स्थापित एटीएम में कम से कम एक तिहाई को श्रव्य निर्देश और ब्रेल कीपैड से युक्त होने चाहिए.
• सभी नए / मौजूदा एटीएम को युक्तिपूर्वक रूप में अन्य बैंकों के साथ परामर्श करके स्थापित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की प्रत्येक इलाके में आम तौर पर कम से कम एक श्रव्य निर्देश और ब्रेल कीपैड से युक्त एटीएम उपलब्ध हो.
• बैंक शाखाओं के प्रवेश द्वार पर रैंप उपलब्ध कराने सहित जिससे व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं को उपयोग में बाधा उत्पन्न ना हो जैसे उपयुक्त कदम उठाने के लिए बैंक आवश्यक कदम उठा सकता हैं.
• बैंकों को कम दृष्टि वाले लोगों के प्रयोग के लिए सभी बैंक शाखाओं में आवर्धक चश्मे की सुविधाएं उपलब्ध कराने की अवश्यकता है.
• सभी शाखाओं को एक प्रमुख स्थान पर नोटिस के माध्यम से आवर्धक चश्मे की उपलब्धता, निःशक्त व्यक्तियों के लिए उपलब्ध अन्य सुविधाओं को प्रदर्शित करना चाहिए.

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