मध्य प्रदेश मंत्री परिषद की 8 फरवरी 2011 को हुई बैठक में राज्य के 15 जिलों में किशोरी बालिकाओं के लिए सबला योजना (SABLA) लागू करने का निर्णय लिया गया. 15 चयनित जिले श्योपुर, राजगढ़, सीधी, नीमच, झाबुआ, टीकमगढ़, रीवा, भिंड, दमोह, इंदौर, सागर, जबलपुर, भोपाल, बैतूल एवं बालाघाट हैं.
सबला योजना (SABLA) के तहत 11 से 14 वर्ष की पढ़ाई छोड़ देने वाली बालिकाओं एवं 15 से 18 वर्ष की समस्त किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित करने का प्रावधान है. किशोरी बालिकाओं को आयरन फोलिक ऐसिड की गोलियां एवं आवश्यकतानुसार अन्य दवाईयों के अलावा उनके पोषण एवं स्वास्थ्य में वृद्धि, उन्हें परिवार आधारित जीवन उपयोगी कौशल उन्नयन एवं परिवार तथा शिशु रक्षा के संबंध में जागरुकता प्रदान करना इस योजना का लक्ष्य है.
सबला योजना (SABLA) में इसके अतिरिक्त किशोरी बालिकाओं को घर ले जाने वाले राशन (Take Home Ration) के रुप में पोषण आहार भी साप्ताहिक रुप से प्रदान करना है. पोषण आहार व्यवस्था में आने वाले व्यय भार की राशि में से 50 प्रतिशत राशि केन्द्र एवं 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी है. राज्य स्तर पर सबला योजना के कारगर क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं समन्वय के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अंतरविभागीय समिति के गठन का निर्णय भी लिया गया.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation