सुकना भूमि घोटाले के दोषी लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश की बर्खास्तगी पर भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने अपनी सहमति दी. भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश की कोर्ट मार्शल के दिसंबर 2011 के निर्णय पर मई 2012 के चौथे सप्ताह में हस्ताक्षर किए.
सुकना भूमि घोटाले के दोषी पाए गए लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश भारतीय थल सेना से निष्कासित किए जाने वाले सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं. लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश की कोर्ट मार्शल प्रक्रिया में उन्हें सेना कानून की धारा 45 और 52 के तहत पद के दुरुपयोग का दोषी पाया गया था.
ज्ञातव्य हो कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के नजदीक सुकना छावनी से लगी सेना की जमीन निजी बिल्डर को देने के मामले में लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश की भूमिका जांचने के लिए वर्ष 2010 में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए थे. सुकना भूमि घोटाले में दोषी लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ को भी सेना से निष्काषित किया जा चुका है.
सुकना भूमि घोटाला: पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सुकना सैन्य स्टेशन के पास 70 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए 6 फरवरी, 2009 को सेना द्वारा एक निजी शैक्षणिक ट्रस्ट को अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी किया गया था. ट्रस्ट का कर्ताधर्ता सिलीगुड़ी का निजी बिल्डर दिलीप अग्रवाल था.
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