सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को 6 माह के अंदर देश के सभी विद्यालयों में पेयजल और शौचालय सहित सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने का निर्देश 3 अक्टूबर 2012 को दिया.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने समय सीमा तय करते हुए सरकारों को निर्देश दिया कि देशभर के विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाएं, ताकि निर्धारित समय में आदेश का पालन किया जाए.
सर्वोच्च न्यायालय ने 18 अक्टूबर 2011 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी सरकारी विद्यालयों में खासकर लड़कियों के लिए शौचालय के निर्माण कराने का निर्देश दिया था.
न्यायालय ने इंवायरमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटैक्शन फाउंडेशन की याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का आदेश दिया.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation